देवीधुरा में सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगी पशु बलि
==================================
चम्पावत: माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर अब देवीधुरा में पशु बलि सार्वजनिक स्थान पर नहीं हो पाएगी। मृत पशु के निस्तारण की जिम्मेदारी भी संबंधित बलि देने वाले की होगी। चम्पावत, लोहाघाट में पशु वधशालाओं के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है।
डीएम डा. पंकज पांडेय की अध्यक्षता और मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पीएस यादव के संचालन में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। कहा गया कि देवीधुरा में पशु बलि को रोकने के प्रयास किए जाएंगे और न्यायालय के आदेशों को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर उसका अनुपालन कराया जाएगा। जिसके लिए फरवरी माह में देवीधुरा में एक बैठक होगी। बैठक में स्थाई पशु वध निरीक्षण समिति का गठन भी किया गया। बताया गया कि ब्यानधुरा में समिति की जमीन न होने से कैटल सेंटर की स्थापना नहीं हो रही है। इसके आवारा कुत्तों को रैबीज के टीके लगाने के साथ ही उनके बधियाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पालीथिन उन्मूलन पर जोर दिया गया। बैठक में जिपं अध्यक्ष प्रेमा पांडेय, एसडीओ वन एसएस जीना, डीईओ डा. मुकुल सती, अधिशासी अधिकारी बीडी जोशी, अनुराग आर्य, डा. हरीश जोशी, डा. पीएस प्रजापति, डा. कमल पंत, डा. एके सिंह, डा. मीना चंद, लक्ष्मण बोहरा आदि मौजूद थे।
dainik jagran news