अब नहीं चलेगी सरकारी विभागों की मनमानी
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आम जनता के कार्यो में सरकारी विभागों की मनमर्जी नहीं चलेगी। जिलाधिकारी ने सेवा का अधिकार के दायरे में आने वाले विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा है समय पर कार्य न करने वाले अधिकारियों से जुर्माना वसूला जायेगा। जिलाधिकारी डा.आर.राजेश कुमार ने बताया कि खाद्य एवं पूर्ति विभाग को अब 10 दिन के भीतर राशन कार्ड देना होगा। राजस्व विभाग जाति, स्थाई, आय, पैत्रक प्रमाण पत्र 15 दिन में, चरित्र, टाइटिल और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र 10 दिन के भीतर जारी करेगा। दैवीय आपदा की सहायता के लिए भी अब लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2 हजार की दैवीय आपदा सहायता राशि 2 दिन में, 5 हजार तक की सहायता 3 दिन में, इससे अधिक सहायता 7 दिन में उपलब्ध हो जायेगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाने वाली सहायता धनराशि प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर संबंधित को उपलब्ध करा दी जायेगी। खसरा खतौनी की नकल प्रार्थना पत्र देने वाले दिन ही और भूमि का नक्शा 3 दिन के भीतर किसान बही 7 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी।
चिकित्सा विभाग मेडिकल सार्टिफिकेट दो दिन में, जननी सुरक्षा योजना की राशि दो दिन में और विकलांग प्रमाण पत्र तीन दिन के भीतर जारी करेगा। विनियमित प्राधिकारी को 15 दिन के भीतर आवासीय नक्शा और 7 दिन के भीतर कामर्शियल नक्शा पास करना अनिवार्य होगा। पेयजल संयोजन 15 दिन के भीतर, छात्रवृत्ति 45 दिनों के भीतर, गौरादेवी कन्याधन एवं वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन 2 माह के अंदर तथा जनश्री बीमा योजना के प्रार्थना पत्र एक माह के अंदर निपटाये जायेंगे। उन्होंने कहा यदि निर्धारित समय में कार्य नहीं होते हैं तो संबंधित अधिकारी से हर्जाना वसूला जायेगा।
Sorce dainik jagran