पशु बलि को हाईकोर्ट ने दिए कड़े निर्देश
=============================
पशु बलि मेले को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है कि जिले में पशु बलि मेले की जानकारी दें और जहां पशुओं की बलि होती है उन क्षेत्रों का चिह्निकरण किया जाए। इसके अलावा पशु बलि देने वाले लोगों को भी चिह्नित किया जाए।
यह जानकारी जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी दिलीप जावलकर ने दी। उन्होंने कहा कि पौड़ी जनपद के बूंखाल मेले को लेकर पीपुल्स आफ एनिमल एनजीओ समेत अन्य धार्मिक संगठनों ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि मेलों में पशु बलि देने का प्रावधान नहीं है।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि उत्ताराखण्ड में आयोजित होने वाले पशु बलि मेलों का चिह्निकरण कर दिया जाए। साथ ही पशु बलि देने वाले लोगों का भी चिह्निकरण कर कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि बूंखाल मेला 11 दिसम्बर को आयोजित किया जाएगा। स्थानीय लोगों से बातचीत कर मेलों को विकास मेला के रूप आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि विकास मेलों को लेकर 15 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और इस प्रस्ताव पर शासन ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि बूंखाल मेला विकास मेले के रूप में तीन तक आयोजित करने की कवायद चल रही है। इसके अलावा मेले में किसी प्रकार की पशु बलि न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए है।
क्षेत्र के पटवारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पशु बलि देने वालों का चिह्निकरण कर लें, ताकि समय पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके। प्रेसवार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक जसवंत सिंह, जिला सूचना अधिकारी डीएस पुेडीर, विजाल संस्था की अध्यक्ष सरिता नेगी, केशवानंद नौटियाल समेत अन्य उपस्थित रहे।
http://in.jagran.yahoo.com